सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय को बेगूसराय कोर्ट से नहीं मिली राहत

बेगूसराय कोर्ट से सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय पर धोखाधड़ी मामले में समन जारी होने के बाद सुब्रत राय ने क्रिमिनल रिवीजन 144/23 दाखिल की। जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत में आज सुनवाई हुई। फिलहाल सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में सहारा सुप्रीमो को कोई राहत नहीं मिली। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई है।

अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक संतोष कुमार ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा। बता दें कि बलिया थाना के सदानंदपुर निवासी परिवादी शिल्पी कुमारी ने सहारा इंडिया के विभिन्न योजना में वर्ष 2014 से 2017 के बीच करीब 32 लाख रुपए जमा किया था।

राशि योजना की अवधि पूरा होने पर 64 लाख मिलना था लेकिन जब परिवादी को उसका पैसा सहारा इंडिया से नहीं दिया गया तब परिवादी ने जिला न्यायालय में सहारा इंडिया कंपनी और सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय समेत सहारा कर्मी ओम प्रकाश श्रीवास्तव, शशि रंजन राय, रामकिशोर ,जीवनाथ पाठक ,संजीव कुमार, अवधेश महतो पर भारतीय दंड विधान की धारा 406, 420, 467 ,468 ,506 ,34 के तहत मुकदमा दर्ज कराया।

कोर्ट में मामला दर्ज होने के बाद गवाहों ने गवाही दी तब कोर्ट में सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय समेत सभी 8 सहारा कर्मियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 406 420 467 468 506 34 के तहत संज्ञान लेते हुए सभी आरोपित को न्यायालय में हाजिर होने के लिए समन जारी किया। न्यायालय के समन पर हाजिर होने के बजाय सहारा इंडिया सुप्रीमो सुब्रत राय ने निचली अदालत के संज्ञान आदेश के खिलाफ जिला जज में क्रिमिनल रिवीजन 144/ 2023 दाखिल कर दी जिस पर आज आंशिक सुनवाई हुई।

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